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नेबरहुड के प्वाइंट्स के लिए पेरेंट्स बदल रहे घर ~ Amar Ujala/ Rahtriya Sahara/ Nai Duniya - 22 Dec 2013

Expert Opinion~Mr Sumit Vohra featured in Amar Ujala|22 Dec

Rashtriya Sahara

नई दिल्ली (एसएनबी)। सेशन 2014-15 के लिए घोषित नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइंस में नेबरहुड को सबसे ज्यादा वेटेज 70 प्वाइंट्स की दी गई है। ऐसे में वो अभिभावक इसे अपने बच्चों के एडमिशन का सबसे अच्छा अवसर मान रहे हैं, जो किराए पर रह रहे हैं। ऐसे काफी अभिभावकों ने अपने बच्चों का एडमिशन सिक्योर करने के लिए पसंदीदा स्कूल के पास शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है। तीसहजारी स्थित क्वींस मैरी स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के इच्छुक एक अभिभावक के मुताबिक, उनका घर स्कूल से करीब 9 किलोमीटर दूर है, इसलिए अब वह शास्त्री पार्क में घर ढूंढ रहे हैं, ताकि उनकी बच्ची को नेबरहुड के प्वाइंट्स मिल जाएं। इसी तरह, वसुंधरा में रहने वाले एक अभिभावक ने बताया कि वह अपने बच्चे का दाखिला मयूर विहार स्थित एल्कॉन पब्लिक स्कूल या एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल में कराना चाहते हैं, लेकिन ये स्कूल उनके घर से 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं। ऐसे में वह अब पांडव नगर में किराये का मकान ढूंढ रहे हैं। गीता कॉलोनी में किराए पर रहने वाली एक महिला के अनुसार उनका बेटा घर से छह किमी से ज्यादा दूर प्रीत विहार स्थित हिलवुड एकेडमी में पढ़ रहा है। सोचा था सिबलिंग कैटेगरी के चलते आसानी से दूसरे बच्चे को दाखिला मिल जाएगा, लेकिन अब उसे केवल 5 प्वाइंट्स मिलेंगे। नेबरहुड के 70 प्वाइंट्स न मिलने के कारण उसी स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वह अब प्रीत विहार के आसपास घर तलाश रहे हैं। स्कूलों के नियमों की जानकारी लेने के बाद ही बदलें घर : अपने नौनिहालों के दाखिले के लिए घर बदलने का फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही लें। एडमिशन नर्सरी डॉटकॉम के प्रमुख सुमित वोहरा ने कहा कि ऐसे अभिभावक पहले स्कूल नियमों की जांच कर लें। दरअसल, शिक्षा निदेशालय ने निर्धारित स्थाई पते से जुड़े दस्तावेजों को लेकर अलग-अलग नियम तय किए हैं। निदेशालय ने स्कूलों को अपने स्तर पर कुछ दस्तावेज जोड़ने की रियायत भी दी है। वोहरा के मुताबिक, एड्रेस को लेकर कुछ स्कूल तो रेंट एग्रीमेंट स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ नहीं। एग्रीमेंट की अवधि को लेकर भी स्कूलों के अलग-अलग नियम होते हैं। वोहरा ने बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की कुछ शाखाएं जहां व्यक्तिगत आधार पर जाकर फॉर्म में दिए पते की जांच करती हैं, वहीं अभिभावक द्वारा दिए गए पते को लेकर दो पहचान पत्र की डिमांड भी करती हैं। स्कूल एमटीएनएल या बिजली बिल की फोटोकॉपी मांग सकते हैं। कुछ स्कूल छह महीने या एक साल पुराने बिल को वरीयता देते हैं। सुमित वोहरा ने बताया कि कुछ रेंट एग्रीमेंट को लेकर मौजूदा एग्रीमेंट तो कुछ छह महीने व एक साल पुराने एग्रीमेंट को मानते हैं

Nai Duniya

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