Nursery Admissions in Delhi NCR 2024-25

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Comment by Aman Prateik Aggarwal on February 10, 2016 at 4:33pm

नई दिल्ली: फिलहाल दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में दाखिले मैनेजमेंट कोटा के तहत ही होते रहेंगे, क्योंकि हाइकोर्ट ने नर्सरी में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के मामले में दिल्ली सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है लेकिन सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है. दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील की थी.

राजधानी दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी क्लास में एडमीशन के दौरान मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर रोक लगाने वाले सिंगल बेंच के आदेश को को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा

सिंगल जज ने भी अपने फैसले में कहा की अगर आप को कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई कीजिए तो इसमें ग़लत क्या है ? अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो सबको लेकर ऐसा फैसला क्यों ?
कोर्ट ने पूछा क्या सभी सीटें मैनेजमेंट कोटा में आती हैं दिल्ली सरकार ने कहा नहीं 20 फीसदी सीटें.

हाइकोर्ट ने कहा की जब 2007 के आदेश में कहा गया कि 75फीसदी जनरल कोटा होगा जिसमे 20 फीसदी मैनेजमेंट कोटा शामिल तो उसमे ग़लत क्या है ?

कोर्ट ने पूछा कि अगर स्कूल चला रहे हैं तो उनको कुछ तो स्वायत्तता देनी होगी. कोर्ट ने पूछा की क्या आपने कोई कार्रवाई की, सरकार ने कहा हाँ, कोर्ट ने कहा फिर क्या आप गड़बड़ी पाते जाने पर कार्रवाई कीजिये.

दिल्ली सरकार ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि मैनेजमैट के नाम पर स्कूल मोटी रकम वसूलते हैं ऐसे में स्कूलों में मैनेजमैंट कोटा को खत्म करना चाहिए.

दिल्ली सरकार ने दलील देते हुए कहा कि
मैनेजमेंट कोटा के नाम पर गलत इस्तेमाल हो रहा था तभी ये फैसला लिया गया. पेरेंट्स गड़बड़ी की शिकायत करने में भी डरते हैं वरना उसका असर बच्चे पर पड़ेगा. सरकार ने कहा की शिक्षा के मामलों में दिल्ली सरकार के पास आदेश जारी करने का पूरा अधिकार. इस मामले में अधिकार शिक्षा निदेशक के पास हैं.

स्कूल संघों ने दिल्ली सरकार की दलील का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों को लेकर आदेश जारी कर सकती है न कि निजी स्कूलों को लेकर स्कूलों ने दलील देते हुए कहा कि ये मामला निजी स्कूलों का है तो सरकार का हस्तक्षेप कैसे हो सकता है उन पर.

2007 का आदेश सारी दिक्कतों को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उपराज्यपाल ने जारी किया सभी नियमों के मुताबिक़.
2007 से पहले तक 100 फीसदी मैनेजमेंट कोटा था जो हाइकोर्ट के अपने आदेश के बाद 20 फीसदी रह गया.

दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने दिल्लीद सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कहा था कि आदेश बिना नियमों का पालन करते हुए जारी किया है यानी की उपराज्यपाल की बिना अनुमति के ऐसे में ये आदेश मान्य नहीं करार दिया का सकता.

Comment by Sakshi (Moderator) on February 7, 2016 at 5:36am
Autonomy to schools .
Comment by Rashmi on February 5, 2016 at 7:27pm
Pls reply sakshi
Comment by Rashmi on February 5, 2016 at 7:26pm
Hi sakshi , just was told by tagore int school vasant vihar that they are not considering sibling quota , my first child is in tagore hence i am confused what shld i do?
Comment by Sakshi (Moderator) on February 4, 2016 at 9:21pm

Vijay

That was not in 62 point scrapped list so not affected .it will remain as it is.

Comment by vijay saroha on February 4, 2016 at 6:41pm
Dear sakshi please reply
Comment by vijay saroha on February 4, 2016 at 6:35pm
What about the sibling and alumni quotas fixed by some schools
Comment by Rama Ramesh on February 4, 2016 at 6:17pm

Sibling criteria was never questioned in the original draft, I suppose. It's there to stay...

Comment by Sakshi (Moderator) on February 4, 2016 at 5:55pm

1,3,5,10,16,31,32,45,47,48,61 in the list are valid as mentioned in point no 2

of the impugned order
.

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