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नर्सरी दाखिले पर आज जारी होगी गाइडलाइन
नर्सरी दाखिले में नेबरहुड (स्कूल से समीप) के बाद सिबलिंग श्रेणी को मिल सकती है तवज्जो |
भास्कर न्यूज | नई दिल्ली |
दिल्लीमें नर्सरी दाखिले पर सोमवार को शिक्षा निदेशालय गाइडलाइन जारी करने जा रहा है। यह जानकारी दिल्ली की शिक्षा निदेशक सौम्य गुप्ता ने दी। ऐसा माना जा रहा है कि जारी गाइडलाइन में नेबरहुड को तवज्जो देने के लिए सरकार की ओर से पब्लिक स्कूलों को निर्देश जारी किए जाएंगे। ऐसे अभिभावक जिनका एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और वह दूसरे का दाखिला भी उसी स्कूलों में कराना चाहते हैं, तो कुछ सीटें सिबलिंग के लिए रिजर्व रखने का फार्मूला जारी किया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली के अभिभावक पिछले साल की तुलना में अभी तक नर्सरी दाखिला गाइडलाइन जारी होने से परेशान हैं। पब्लिक स्कूलों की ओर से भी शिक्षा निदेशालय पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि अगर 20 दिसंबर तक निदेशालय गाइडलाइन जारी नहीं करता तो स्कूल 1 जनवरी से दाखिला रजिस्ट्रेशन शुरू कर 31 जुलाई तक दाखिले प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के सूत्र बताते हैं कि इस बार स्कूलों पर एक किलोमीटर के दायरे में नर्सरी के अंदर पहले सीटें भरने का दबाव रहेगा। अगर सीटें बचती हैं, तो ही स्कूल उससे अधिक दूरी के बच्चों को दाखिला दे सकेंगे। दाखिले में यह गाइडलाइन पब्लिक स्कूलों को परेशान कर सकती है, क्योंकि सरकार यह मानती है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल जितना घर के पास होगा, उतना ही बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर सकेगा। अभी तक स्कूलों पर आरोप यह लगते रहे हैं कि 10-15 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद धनाढ्य वर्ग के लोग अपने बच्चे का दाखिला लाखों रुपए डोनेशन देकर स्कूल में करा लेते हैं, जबकि जिस आबादी के आसपास स्कूल बसा है, वहां के बच्चे दाखिले से वंचित रह जाते हैं। खैर जो भी गाइडलाइन जारी होगी वह सोमवार को सामने जाएगी। {स्कूलों पर एक किलोमीटर के दायरे में नर्सरी की सीटें पहले भरने का दबाव {दाखिले में अभिभावकों को परेशान कर सकती है ये गाइडलाइन ^पिछले साल 8 दिसंबर तक सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। हमारी वेबसाइट पर रोजाना हजारों परिवार सवाल कर रहे हैं कि सरकार क्या गाइडलाइन ला रही है? कब दाखिले रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे? शिक्षा निदेशालय से यही मांग है कि जो भी गाइडलाइन हो, पेरेंट्स फ्रेंडली हो। जिससे दाखिले की उलझन सुलझे कि और उलझ जाए। सुमितवोहरा, नर्सरी डॉटकॉम के संचालक ^शिक्षामंत्री को हमने दो टूक लिखा है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एजुकेशन एक्ट का अधिनियम 145 स्कूलों को यह स्वायत्तता देता है कि दाखिले के लिए क्राइटेरिया स्कूल प्रबंधन तय करें। गांगुली कमेटी ने भी यही फार्मूला नर्सरी दाखिले पर बनाया था। जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा था। अगर सरकार केवल एक किलोमीटर के दायरे में दाखिले का नया नियम लाती है तो स्कूलों के पास कोर्ट का विकल्प भी खुला है। एसकेभट्टाचार्य, प्राइवेट और एनएडेड स्कूलों की लीगल संस्था एक्शन कमेटी के अध्यक्ष भास्कर ख़ास |
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good news
please update us to continue
I think these guidelines will only be binding on those 280 odd schools that had agreed to give importance to children belonging to the neighbouring areas
Prakash
Yes,but also regarding other schools also ( for all schools under Doe ..As others have autonomy)Lets wait n watch
any news ?
It will come today ..
Varun
Guidelines for those 285 schools awaited rest school have autonomy.
Varun
Lets wait and see what criteria Govt bring for 285 schools.
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